
tata steel: Legal actions on builders
जबलपुर. बिल्डर्स-कालोनाइजर्स की मनमानी से हर कोई त्रस्त है। कहीं सालों पहले जमा कराई गई राशि के बाद भी आज तक मकान नहीं दिए गए हैं तो कहीं आधे-अधूरे मकान सुपुर्द किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी मनमानियों का विरोध अब लोग मुखरतापूर्वक कर रहे हैं जिसके कारण इन बिल्डर्स पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।
खूब कीं शिकायतें
सर, किश्तों में राशि जमा कर रहे हैं, इसके बाद भी बिल्डर्स ने मकान हमारे सुपुर्द नहीं किए। बिल्डर्स ने यह कहते हुए साल गुजार दिया कि दो महीने में मकान सौंप दिया जाएगा। एग्रीमेंट में बिल्डर ने किचन गार्डन बनाकर देने की बात कही थी, लेकिन अधूरा मकान सुपुर्द कर दिया। कलेट्रेट के बंद कमरे में लोगों ने मंगलवार को रेरा बोर्ड के समक्ष ये शिकायतें की। बोर्ड अध्यक्ष एंटनी डिसा व उनकी टीम ने रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट (रेरा) के तहत ३५ से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। इनमें स्थानीय आवेदकों की संख्या २५ रही। सिवनी, नरसिंहपुर समेत संभाग के अन्य जिलों से आए आवेदकों ने भी शिकायत की। बैठक में कई बिल्डर्स को भी बुलाया गया था। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। शिकायतें सुनने के बाद बोर्ड ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
हर माह सुनवाई
बताया गया कि बोर्ड जिले में हर महीने के पहले गुरुवार को रेरा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेगा, जिससे प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो।
इस तरह के प्रकरण आए : राशि जमा कराकर समय पर भवन सुपुर्द न करना, अधूरा भवन सौंपना, निर्माण कार्य में एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा न करना, आवेदकों को बार-बार भटकाना।
१५ प्रकरण निराकृत
रेरा बोर्ड ने १५ शिकायतों में सुनवाई कर फाइनल आर्डर जारी किया। जबकि, २० प्रकरणों में अगली सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया। ३ प्रकरणों में आवेदकों को बिल्डरों से राशि वापस दिलाई गई।
इन बिल्डरों के खिलाफ आईं शिकायत : रेरा बोर्ड में जिन बिल्डरों के खिलाफ शिकायत आई उनमें अंबिका टावर २, मुस्कान ग्रुप ४, बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर १, संस्कार वैभव सुंदरपुर १, अनंततारा रेसीडेंसी २, अनूप मिश्रा-नैंसी स्वामी ग्रुप ५, श्रीकृष्ण कं स्ट्रक्शन, रुद्राक्ष पार्क १, तिरुपति प्रापर्टी डील १,लक्ष्मी रेसीडेंसी, सुखसागर हाइट १, दत्त एडवर्टिका १, बीएसएस डेवलपर्स की ८ शिकायत शामिल हैं।
Published on:
20 Dec 2017 12:04 pm
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