जबलपुर। अब अगर कोई व्यापारी एक बिल से दो लाख रुपए का माल किसी दूसरे व्यापारी को बेचेगा और विक्रय राशि में से एक रुपया भी नकद लेता है तो क्रेता से पूरी विक्रय राशि का एक प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट स्रोत (टीसीएस) वसूलना होगा। टैक्स आयकर विभाग में जमा कराना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 206 सी में यह संशोधन किया गया है। इसी माह लागू इस नियम के कारण अब व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। टीसीएस के रूप में जो राशि आयकर विभाग के पास जमा होगी, उसका समायोजन क्रेता को उसकी रिटर्न भरते समय मिलेगा।