
teen girl story: 17 year old girl kidnapping case
जबलपुर। नाबालिग लडक़ी को भगाकर ले जाने और उसे बंधक बनाने के मामले में एक युवक को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद नाबालिग #17 year old girl लडक़ी अब परिजनों के पास चली गई है।
news facts-
हाईकोर्ट ने नाबालिग #17 year old girl को माता-पिता के साथ भेजा
अगवा करने वाला सींखचों के पीछे
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पटाक्षेप
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपहृत नाबालिग किशोरी #17 year old girl को उसके माता-पिता के साथ भेजने का निर्देश दिया। गुरुवार को अधारताल थाना पुलिस ने अपहृत किशोरी को आरोपी युवक के चंगुल से मुक्त कराने के बाद हैदराबाद से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश किया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने किशोरी की रजामंदी जानकर उसे माता-पिता के हवाले करने का निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी।
लालमाटी, चांदमारी तलैया जबलपुर निवासी महिला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग #17 year old girl बेटी का 30 मई 2019 को राहुल डेविड नामक युवक ने अपहरण कर लिया और उसे जबरन बंधक बनाकर रखा है। अधारताल थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस किशोरी की तलाश में लापरवाही बरत रही है।
अधिवक्ता नीरज अशर, नितिन कुशवाहा और जेके बेन ने तर्क दिया कि पुलिस नाबालिग teen girl को जानबूझकर तलाश नहीं कर रही है। गत सुनवाई में नाबालिग teen girl को तलाश कर कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को पुलिस ने किशोरी को कोर्ट में पेश किया। बताया गया कि राहुल डेविड के साथ किशोरी हैदराबाद में पाई गई। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशोरी को चैम्बर में बुलाकर उसकी मर्जी जानी। किशोरी teen girl की सहमति पर उसे माता-पिता के सुपुर्द करने का निर्देश दिया।
Updated on:
28 Jun 2019 02:14 pm
Published on:
28 Jun 2019 01:44 pm
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