
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि कोरोना का असर कम होने के बावजूद जबलपुर की रिज रोड अब तक क्यों नही खोली गई? चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट करने को कहा कि सेना जबलपुर की रिज रोड आखिर कब तक खोलेगी ? फरवरी के तीसरे सप्ताह तक का समय दिया गया। जबलपुर निवासी अनिल साहनी व दीपक ग्रोवर की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि कोविड 19 की आड़ में सेना ने जबलपुर की रिज रोड अप्रेल 2020 से बंद कर दी है। इस वजह से मॉर्निग वॉक करने वालों के अलावा आम जनता को बेहद परेशानी हो रही है।अधिवक्ता संघी ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ जबलपुर अपवाद है, जहां सेना ने कोई रोड बंद करने का निर्णय लिया है। लिहाजा, इस अनुचित निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। यह रोड सामान्य आवागमन के लिए खोली जानी चाहिए।
Published on:
22 Jan 2021 09:22 pm
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