भोपाल निवासी राजेश की ओर से अधिवक्ता जेएल सोनी ने तर्क दिया कि पुलिस थाना इटारसी नगर, भोपाल में आवेदक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। उसकी पत्नी एक व्यक्ति के गहने व रुपए लेकर चम्पत हो गई। इस पर उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया। पूर्व में उसे कोराना काल में जेल में संक्रमण के खतरे के तर्क पर 45 दिन की अंतरिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। लिहाजा अब उसे नियमित जमानत दी जा सकती है। आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकुंद कुमार व राज्य की ओर से पैनल लॉयर राकेश सिंह ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जमानत अर्जी मंजूर की गई तो वह भी फरार हो सकता है। कोर्ट ने जमानत आवेदन मंजूर कर कोरोना टेस्ट के बाद रिहा करने का निर्देश दिया।