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CG News: गलत स्थानांतरण पर भी कर्मचारियों की नहीं होगी कोई सुनवाई, न्यायालय में जाने को होंगे मजबूर

CG News: शासकीय सेवकों द्वारा नई पद स्थापना में 7 से 10 दिनों के भीतर जॉइनिंग नहीं किया गया तो न्यायालय में जाने को मजबूर होंगे।

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CG Civil Judges Transfer Promotion News

CG News: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय सेवकों के पदस्थापना, स्थानांतरण के फलस्वरुप नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश जारी किया गया है। जिसका छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इसे असंवैधनिक बताया है।

CG News: 7 से 10 दिनों का दिया गया समय

प्रदेश महामंत्री गजेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय सेवकों का स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। जिसका समस्त कर्मचारी परिपालन करते हैं, किन्तु जहां शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नियम प्रतिकूल किए गए हो तथा जहां मानवीय संवेदनाओं का ध्यान न रखा जाता है। जिससे शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पर नई पदस्थापना में जाने को लेकर 7 से 10 दिनों का समय दिया है।

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एकपक्षीय कार्यमुक्ति का थमा दिया आदेश

CG News: अन्यथा एकपक्षीय कार्यमुक्ति का आदेश थमा दिया जाएगा। कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होगी। तथा शासकीय सेवकों द्वारा नई पद स्थापना में 7 से 10 दिनों के भीतर जॉइनिंग नहीं किया गया तो, निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, डाइज नॉन जैसे दंड देने का प्रावधान किया है जिस पर विरोध है।