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नवरात्रि पर आचार संहिता का होगा पालन, पंडाल के आसपास प्रचार बैनर की मनाही

जगदलपुर। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। वहीं 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। केलेक्टोरे कार्यालय के आस्था हाल में नवरात्रि पर्व के दौरान आचार संहिता को पालन कराने अनुविभागीय अधिकारी और सीएसपी ने दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों की बीच बैठक हुई। जिसमें आदर्श आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाईन का पालन करने निर्देशित किया गया। इस बैठक में 50 से अधिक दुर्गा पंडाल के पदाधिकारी व सदस्य उपिस्थत हुए।

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नवरात्रि पर आचार संहिता का होगा पालन, पंडाल के आसपास प्रचार बैनर की मनाही

सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सड़क नहीं होगी अवरुद्ध, तेज ध्वनि पर होगी राजसात की कार्रवाई

सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सड़क नहीं होगी अवरुद्ध

निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के नियमों का पालन करने को लेकर चर्चा हुई। अनुविभागीय अधिकारी नंद कुमार चौबे ने कहा कि आचार संहिता के दौरान किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान आयोजनकर्ताओं को रखना होगा। इसके अलावा नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा स्थापना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं की जा सकती है। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। दुर्गा समितियों को वालंटियर नियुक्त करना होगा, जिनका काम विसर्जन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और रास्ता अवरोध नहीं होने देने में सहयोग करना होगा। समिति के किन्हे वालंटियर नियुक्त किया है, उनके नाम और नंबर की जानकारी देनी होगी।

मंच पर नहीं होगी प्रत्याशियों की फोटो

किसी भी सार्वजनिक मंच में किसी राजनीतिक प्रत्याशी का फोटो अथवा बैनर पोस्टर नहीं लगाना है। धार्मिक मंच या आसपास पर राजनीतिक व्यक्ति के चुनाव प्रचार-प्रसार करने की मनाही होगी। राज्य सहित जिले में धारा 144 लगने के कारण पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक की जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते है। यदि कोई व्यक्ति अथवा समिति के लोग सड़क पर वाहनों को रोककर चंदा लेते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।

वाद्य यंत्रों को बजाने की नहीं होगी अनुमति

रात 10 से सुबह 6 बजे तक वाद्य विस्तार यंत्रों को बजाने अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही 70 डेसीबल से कम ध्वनि में विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना होगा। किसी भी पंडाल के कार्यक्रम में चोंगा लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित है। साइलेंट जोन में इन नियमों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी का प्रावधान है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के साउंड एमप्लीफायर, ड्रम, टॉम टॉम, ट्रंपेट, तेज गति वाले हॉर्न, तेज आवाज वाले पटाखे, लाउडस्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग पर जुर्माना लगाया जाएगा।

- फूहड़ता वाले गाने पूर्णत: वर्जित होंगेविसर्जन के दौरान डीजे संचालकों को फूहड़ता वाले गानों को बजाना पूर्णत: वर्जित किया गया है। साथ ही ऐसे गाने बजाए, जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। इसका भी ध्यान दुर्गा विसर्जन समिति को रखना होगा।

- नेशनल ग्रीन ट्यूबनल का पालन करना होगा

दुर्गा विसर्जन स्थलों पर नेशनल ग्रीन टि्रब्यूनल का पालन करना होगा। ऐसी सामग्रियों का नदी, तालाब में विसर्जन नहीं किया जाना है, जिससे जल प्रदूषण हो। इस संबंध में भी दुर्गा समितियों को निर्देशित किया गया है।

- वर्जनसर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर सीधे राजसात की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

- विकास कुमार,

सीएसपी, बस्तर

- वर्जन

आचार संहिता के दौरान किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान आयोजनकर्ताओं को रखना होगा।

- नंद कुमार चौबे,

अनुविभागीय अधिकारी