जगदलपुर

छह वर्ष से कर्ज लेकर जमा नहीं करने वाले 2188 किसानों की बैंक ने की कुंडली तैयार

जगदलपुर। राज्य के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के लिए राज्य शासन की ओर से अच्छी खबर आयी है। लंबे समय से कर्ज अदा नहीं करने वाले किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू किया है। इसके तहत विशेष छूट के जरिए कर्ज जमा करा सकते हैं। बस्तर संभाग में ऐसे 2188 किसानों की कुंडी बैंक ने तैयार की है, जिन्होंने 6 वर्ष से राशि जमा नहीं किया है। इन किसानों 21 करोड़ 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसमें से अब तक 3 लाख 41 हजार रुपए ही वसूल हुआ है। यानि की 3.41 फीसदी वसूली हुई।

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Sep 20, 2023
21 करोड़ 1 लाख रुपए कर्ज में अब तक 3 लाख 41 हजार ही हुआ वसूल


राज्य शासन द्वारा किसान भाईयों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू किया है। यह योजना 30 सितंबर के लिए लागू रहेगी। लंबे समय से कालातीत किसानों के पास बकाया राशि चुकाने का मौका है। जिसमें किसानों को दण्ड ब्याज, विधिक व्यय की छूट मिलेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जगदलपुर ने बताया कि भूमि विकास बैंक जगदलपुर शाखाओं से किसानों द्वारा लिए गए मध्यकालीन/दीर्घकालीन कालातीत बकाया राशि की अदायगी के लिए एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते है। इस योजना अंतर्गत संभाग में बस्तर जिले में ३९८ किसान, कोण्डागांव ५४६ किसान, नारायणपुर ७५ किसान, कांकेर ७५४ किसान, दंतेवाड़ा १४४ किसान, सुकमा ९६ किसान और बीजापुर १७५ शामिल हैं।
समिति स्तर पर बनाई जा रही कुंडली

बताया गया है कि एकमुश्त समझौता योजना के तहत कालातीत किसानों की कुंडली खंगाली गई है। इसके लिए सभी बैंक प्रभारियों से ऐसे किसानों की जानकारी मंगाई गई, ताकि उनसे समझौता दिनांक पश्चात ऋ ण खाते में अधिभारित दंड ब्याज, विधिक व्यय और अन्य व्यय की छूट भी बैंक/ समिति द्वारा दी जाएगी।

- कालातीत यह किसान होंगे पात्र

इस एकमुश्त समझौता अंतर्गत वहीं किसान पात्र होंगे जो भूमि विकास बैंक का कालातीत ऋ णी सदस्य हो। 31 मार्च 2022 तक 6 वर्ष से अधिक का कालातीत सदस्य रहा हो। सदस्य का खाता एनपीए होने के दिनांक पर समझौता दिनांक पर कुल बकाया ऋ ण दोनों में से जो भी कम हो उसमे 6 प्रतिशत साधारण ब्याज की अदायगी संबंधित किसान को करनी होगी।
- अधिभारित दण्ड ब्याज, विधिक व्यय और अन्य छूट दी जाएगी
यह समझौता योजना सीमित अवधि के लिए है। समझौता दिनांक तक ऋण खाते में अधिभारित दण्ड ब्याज, विधिक व्यय और अन्य छूट भी बैंक द्वारा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने निकटतम जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- वर्जन
कर्ज लेने के बाद उसे जमा नहीं करने वाले कालातीत किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। ऐसे किसानों से 30 सितंबर तक राशि जमा करने कहा गया है।
एसए रजा, नोडल अधिकारी

Published on:
20 Sept 2023 08:15 pm
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