
सोसाइटी पट्टे का प्लॉट खरीद रहे हैं... तो पहले इसे जरूर पढ़ें
अगर आप जयपुर शहर में किसी हाउसिंग सोसाइटी के पट्टे वाला प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो अपनी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की भलीभांति जांच करने के बाद ही लेनदेन करें... यह चेतावनी स्वयं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने दी है।
उन्होंने बुधवार को बताया कि जयपुर शहर की अनियमितताओं वाली 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है।
फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोप
डॉ. पवन ने बताया कि जयपुर शहर में 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से विभिन्न आवासीय योजनाओं का सृजन किया गया था, लेकिन इन समितियों के आमजन के साथ धोखाधड़ी करने, समय पर ऑडिट नहीं कराने, नियमों के विरुद्ध योजनाओं का सृजन करने, रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने जैसी अनियमितताओं के कारण पहले ही इनका पंजीयन रद्द किया जा चुका है।
अगर किसी ने प्लॉट लिया तो..?
डॉ. पवन कहते हैं कि आमजन ऐसी समितियों से भूखंड का लेन-देन नहीं करें और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
तो क्या करे आम आदमी?
उन्होंने कहा कि जयपुर में आवास की व्यवस्था करने से पूर्व सहकारी समिति द्वारा सृजित योजना के दस्तावेजों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारियों की जानकारी मिनी सचिवालय स्थित कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर (शहर) से प्राप्त कर लेनी चाहिये ताकि धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके।
Published on:
28 Aug 2019 08:26 pm
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