जयपुर

जयपुर में खोले जाऐंगे 2 नए पुलिस स्टेशन, नए वाहनों समेत पुलिसकर्मियों को मिलीं कई सौगातें

( Rajasthan Vidhan Sabha) इस दौरान धारीवाल ने कहा कि कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक के पुलिसकर्मियों को एक अप्रैल से वर्दी किट एवं इनसे संबंधित समस्त भत्तों की एवज में एकमुश्त वर्दी एवं किट भत्ता रूपये 7 हजार प्रतिवर्ष पुलिसकर्मियों को दिए जाऐंगे। पुलिस ( RAJASTHAN POLICE ) के मैस में खाना बनाने वाले लांगरियों का मानदेय 5 हजार 720 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 6 हजार 300 रूपये किया गया हैै।

जयपुरJul 23, 2019 / 01:54 am

abdul bari

जयपुर
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ( Minister Shanti Dhariwal ) ने गृह मंत्री की ओर से विधानसभा ( rajasthan assembly ) में सोमवार को कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना ही सरकार की प्राथमिकता हैं। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है, जहां यदि थाने में परिवाद दर्ज नहीं हो तो एसपी ऑफिस में परिवाद दर्ज होगा।
धारीवाल विधानसभा ( Rajasthan Vidhan Sabha) में मांग संख्या-16 पुलिस एवं मांग संख्या-13 आबकारी पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने पुलिस की 65 अरब, 37 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपए तथा आबकारी 1 अरब, 68 करोड़ 79 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।
पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड गठित करने की घोषणा

इस दौरान धारीवाल ने कहा कि कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक के पुलिसकर्मियों को एक अप्रैल से वर्दी किट एवं इनसे संबंधित समस्त भत्तों की एवज में एकमुश्त वर्दी एवं किट भत्ता रूपये 7 हजार प्रतिवर्ष पुलिसकर्मियों को दिए जाऐंगे। पुलिस ( Rajasthan Police ) के मैस में खाना बनाने वाले लांगरियों का मानदेय 5 हजार 720 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 6 हजार 300 रूपये किया गया हैै। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती एवं हेड कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक पदोन्नति की प्रक्रिया में एकरूपता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड गठित करने की घोषणा की।
70 चेतक के वाहनों को नये वाहन से रिप्लेस किया जायेगा

धारीवाल ने वर्तमान नकारा वाहनों के रिप्लेसमेंट व अतिरिक्त आवश्यकता हेतु कुल 70 करोड़ रूपये के चौपहिया वाहन क्रय करने की घोषणा की। इसके साथ ही राजधानी जयपुर तथा महानगर जोधपुर के तीव्र गति से हो रहे विस्तार एवं विकास, बढ़ती हुई आबादी एवं वाहनों की संख्या तथा बाहर से आने वाले लोगों के कारण कानून व्यवस्था अपराध एवं यातायात की चुनौतियाेंं के निपटने के लिए महानगरों की पुलिस व्यवस्था को सुदृ़ढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जयपुर कमिश्नरेट ( police commissionerate jaipur ) में राउंड दी क्लोक सड़कों पर गश्त, निगरानी एवं पैट्रोलिंग के लिए 70 चेतक के वाहनों को नये वाहन से रिप्लेस किया जायेगा। साथ ही 100 मोटर साइकिलों की व्यवस्था की जायेगी जिन पर विशेष रूप से प्रशिक्षित 200 महिला कर्मियों को तैनात किया जायेगा।

2 नये पुलिस स्टेशन मय नफरी खोले जाऐंगे

धारीवाल ने कहा कि जयपुर में यातायात सहायतार्थ 500 अतिरिक्त होमगार्ड नियोजित किये जाऐंगे। इसके साथ ही जयपुर शहर की कॉलोनियों, मौहल्लों, नये विकसित रिहायशी इलाकों में रात्रि गश्त को सुदृढ़ करने के लिए 500 अतिरिक्त होमगार्ड उपलब्ध कराए जाऐंगे। पुलिस थाना सांगानेर, प्रताप नगर एवं जवाहर सर्किल में अत्याधिक आपराधिक प्ररकण दर्ज होने के कारण 2 नये पुलिस स्टेशन मय नफरी खोले जाऐंगे। इसी प्रकार से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को सुदृढ़ करने के लिए वहां तैनात 20 चेतक एवं वाल्ड सिटी में तैनात मोटर साईकिलों की रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पर नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। रात्रि गश्त के लिए 175 अतिरिक्त होमगार्ड एवं यातायात व्यवस्था हेतु 75 अतिरिक्त होमगार्ड नियोजित किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि भष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जनवरी 2019 से 30 जून 2019 तक 135 आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया एवं 210 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 33 जिलों में 43 चौकियां खोली जायेगी।
संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में डोडा पोस्त निषेध है। उन्होंने कहा कि डोडा पोस्त मध्यप्रदेश से राज्य में आता है। इसकी रोकथाम हेतु नारकोटिस विभाग कार्यवाही करता है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के भण्डारंण और वितरण में लिप्त लोगों का नवजीवन योजना के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 अवैध शराब के प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

अवैध शराब पर दिखी सख्ती

पहली बार अवैध शराब मिलने पर जहां 10 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था अब सरकार ने बढ़ाकर उसे 20 हजार रूपये कर दिया है। वहीं दूसरी बार अवैध शराब मिलने पर जहां 25 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है। तीसरी बार में अवैध शराब मिलने पर 50 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 75 हजार रूपये जुर्माना कर दिया गया है। चौथी बार में अवैध शराब मिलने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध शराब की 89 हजार 531 बोतले पकड़ी गई हैं। वहीं 623 देशी शराब की बोतले पकड़ी गई है।

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