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31 दिसम्बर तक रजिस्ट्री पर 2 प्रतिशत की छूट

— वित्त विभाग ने बहुमंजिला बिल्डिंग में फ्लेट या खाली भूखण्ड के लिए आदेश जारी किया

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जयपुर। बहुमंजिला बिल्डिंग में फ्लेट या खाली भूखण्ड की रजिस्ट्री कराने पर 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। यह छूट 31 दिसम्बर तक मिलेगी, जिससे अभी 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी ही चुकानी होगी।
वित्त विभाग ने इस बारे में दो अलग—अलग आदेश जारी किए है। आदेश के तहत बहुमंजिला बिल्डिंग में 50 लाख रुपए बाजार मूल्य तक के फ्लेट और 25 लाख रुपए बाजार मूल्य तक के खाली भूखण्ड की रजिस्ट्री पर छूट का लाभ मिल सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया कि बहुमंजिला भवन के दायरे में चार से ज्यादा मंजिल वाली इमारतों को शामिल किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुमंजिला बिल्डिंग में 50 लाख रुपए बाजार मूल्य तक के फ्लेट पर इस छूट की अवधि को बढ़ाया गया है, जबकि 25 लाख रुपए बाजार मूल्य तक के खाली भूखण्ड को छूट के दायरे में अभी लिया गया है। बिना छूट अभी 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी निर्धारित है, जो छूट के बाद 4 प्रतिशत हो गई है।