
प्रतीकात्मक तस्वीर।
Jaipur RTO:जयपुर । परिवहन विभाग ने जयपुर के आरटीओ-1 में रजिस्टर्ड 20 हजार से अधिक वाहनों को स्क्रैप करने का फैसला किया है। स्क्रैप के दायरे में आने वाले सभी कॉमर्सियल वाहन हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने शहर के पुराने वाणिज्यिक वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।
इस नए प्लान के मुताबिक, परिवहन विभाग ने कहा है कि 'हम बिना अनापत्ति (फ़िटनेस) प्रमाणपत्र के किसी भी वाणिज्यिक वाहन को अनुमति नहीं देंगे। साथ ही, हम 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द करने जा रहे हैं।" आरटीओ-1 जयपुर के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, आरटीओ-1 के तहत रजिस्टर्ड 14 हजार से ज्यादा मालवाहक वाहन और 6 हजार से ज्यादा यात्री वाहन हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं।
उन्होंने कहा कि "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने निर्देश दिया है कि 131 नॉन-अटेनमेंट शहरों में वाणिज्यिक वाहन केवल 15 साल तक ही चल सकते हैं। जयपुर समेत राजस्थान के पांच शहर नॉन-अटेनमेंट श्रेणी में आते हैं।" ऐसे में जयपुर के भीतर अब 15 साल पुराने वाहन नहीं चल पाएंगे।
राजेन्द्र सिंह ने कहा कि 15 साल पुराने सभी कामर्सियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, अगर कोई इस तरह के वाहनों को चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। साथ ही वाहन को सीज कर लिया जाएगा। RTO की फ्लाइंग टीम को इस तरह के वाहनों को तुरंत सीज करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि भारी वाहनों की सीरीज RJ14GC में 0001 से लेकर 7635 और RJ14GB में 2343 से लेकर 9999 नंबर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके अलावा यात्री वाहनों की सीरीज RJ14PA में 7010 से लेकर 9999 तक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। RJ14PB सीरीज में 0001 से लेकर 3924 तक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे।
Published on:
18 May 2025 06:31 pm
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