
राजस्थान में कार की पिछली सीट पर Seat Belt लगाना अनिवार्य, आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान
सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए चौपहिया वाहनों में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के भी सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का अभी तक आगे की सीट बेल्ट की अनिवार्यता पर ही जोर रहा है। अजमेर में बीते ग्यारह माह में करीब पांच हजार लोग फ्रंट सीट पर बेल्ट नहीं लगाने के कारण लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना भर चुके हैं। शहर यातायात पुलिस की पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने की कार्रवाई फिलहाल ‘शून्य’ है।
शहर यातायात पुलिस ने राजमार्ग पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिहाज से तीन इंटरसेप्टर वाहन तैनात कर रखे हैं। यह अब तक केवल वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के साथ आगे की सीट पर चालक व बगल के यात्री की सीट बेल्ट चैक कर छोड़ देते थे। बीते कुछ माह में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई तो चौपहिया वाहन में पीछे बैठे यात्रियों को भी सख्ती से सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता लागू कर दी गई। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के आलाधिकारियों का तर्क है कि कुछ दिन की समझाइश के बाद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
बनाए 6 हजार से ज्यादा चालान
दो इंटरसेप्टर वाहन राजमार्ग पर तैनात हैं जबकि एक वाहन अजमेर शहर व राजमार्ग पर सेवा देता है। इंटरसेप्टर वाहन का मूल उद्देश्य राजमार्ग पर दौड़ते चौपहिया वाहनों की गति पर नियंत्रण कराना है। सीट बेल्ट के अलावा यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर चालान की कार्रवाई की जाती है। जिले में राजमार्ग पर तैनात इंटरसेप्टर रोजाना 30 चालान के हिसाब से अब तक 6 हजार 108 चौपहिया वाहनों के चालान बना चुके हैं। इसमें अधिकांश वाहनों की रफ्तार से जुड़े हैं।
ढाई करोड़ रुपए का जुर्माना
यातायात पुलिस ने बीते ग्यारह माह में तेजगति में वाहन चलाने के अलावा बिना हेलमेट चलने वाले 8 हजार 658, बिना सीट बेल्ट चलने वाले 4 हजार 835, मोबाइल फोन पर बात करने वाले 691, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 333 वाहन चालक समेत अन्य मद में 80 हजार 817 चालान बनाए। इसमें 2 करोड़ 59 लाख 36 हजार 600 रुपए का चालान वसूला। यातायात पुलिस ने 2 करोड़ 39 लाख 39 हजार 800 रुपए व अदालत में 10 लाख 96 हजार 8000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
250 के लाइसेन्स निलम्बित
यातायात पुलिस ने जनवरी से नवम्बर तक 250 वाहन चालकों के लाइसेंस निलम्बन के लिए परिवहन विभाग के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया।
इनका कहना है...
शहर में आगे की सीट बेल्ट लगाने पर जोर दिया जा रहा है। राजमार्ग पर खड़ी होने वाले इंटरसेप्टर वाहनों को चौपहिया वाहन की रफ्तार पर अंकुश लगाने व पीछे बैठे यात्रियों के भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
रामअवतार चौधरी, उप अधीक्षक, यातायात अजमेर
Published on:
28 Dec 2022 06:35 pm
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