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Student Welfare: जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थानों से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
मंत्री ने बताया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का पंजीयन राज्य सरकार की निर्धारित वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन का अध्ययन कर समय पर प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही जिन संस्थानों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट, कोर्स मैपिंग तथा मान्यता या सम्बद्धता का अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालयों से नहीं कराया है, वे इसे शीघ्र पूर्ण करें।
| क्रमांक | नियम | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | OTR पंजीकरण अनिवार्य | नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर One Time Registration करना जरूरी है। |
| 2 | e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन | NSP OTR APP व AadharfaceRD APP से सत्यापन अनिवार्य है। |
| 3 | जन आधार अपडेट | विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन होनी चाहिए। |
| 4 | दस्तावेजों में समान जानकारी | आधार, जन आधार और सभी प्रमाण पत्रों में विवरण समान होना चाहिए। |
| 5 | परिवार की आय अपडेट | जन आधार में परिवार के सभी सदस्यों की आय अद्यतन होनी आवश्यक है। |
| 6 | श्रेणी व प्रमाण पत्र अपलोड | APL/BPL श्रेणी, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड होना जरूरी है। |
| 7 | आधार सीडेड बैंक खाता | DBT सक्षम आधार से जुड़ा बैंक खाता ही आवेदन में दर्ज करें। |
| 8 | बायोमैट्रिक मशीन पंजीकरण | शिक्षण संस्थान द्वारा बायोमैट्रिक मशीन का पंजीकरण अनिवार्य है। |
| 9 | संस्थान प्रोफाइल अपडेट | कोर्स मैपिंग व मान्यता अनुमोदन समय पर पूरा होना चाहिए। |
| 10 | दिशा-निर्देशों का पालन | विभागीय वेबसाइट पर जारी नवीन निर्देशों का पालन अनिवार्य है। |
Published on:
18 Jan 2026 09:55 am
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