
जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 87 एआरटी बैंक, क्लिनिक एवं सरोगेसी (Surrogacy) क्लिनिक के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एआरटी (ART) एवं सरोगेसी (Surrogacy) की स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक में क्लिनिकों के पंजीयन के संबंध में निर्णय लिए गए।
बैठक में 2 एआरटी बैंक, 3 एआरटी लेवल-प्रथम, 2 एआरटी लेवल-द्वितीय को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। पांच एआरटी बैंक-एआरटी क्लीनिक निर्धारित मानकों पर सही नहीं पाए जाने पर पंजीयन जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया। ART Bank एवं सरोगेसी (Surrogacy) क्लिनिकों पर कार्यरत स्टाफ के कार्य छोड़ने, हटाने एवं नए नियुक्त किए जाने के संबंध में एडवायजरी जारी की जाएगी।
एसीएस शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में संचालित 28 एआरटी बैंक, 27 एआरटी क्लीनिक लेवल-प्रथम, 22 एआरटी लेवल-द्वितीय एवं 10 सरोगेसी क्लीनिक को निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज अथॉरिटी के समक्ष जमा नहीं करवाने के कारण इनका आवेदन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ईएचसीसी अस्पताल में संचालित रिसा आइवीएफ केन्द्र का पंजीकरण नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रिसा आइवीएफ के विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासा दायर करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
Published on:
14 Jun 2024 10:44 am
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