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Education department- एक पद पर तीन साल से टिक कार्मिकों की बदलेगी कुर्सी

शिक्षा विभाग में एक ही कई सालों से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारी और कार्मिकों की कुर्सी अब बदली जाने वाली है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक विभाग के ऐसे कार्मिक और अधिकारी पिछले तीन साल से एक ही काम कर रहे हैं उनकी सीट बदली जाएगी।

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Apr 11, 2022

Education department- एक पद पर तीन साल से टिक कार्मिकों की बदलेगी कुर्सी

Education department- एक पद पर तीन साल से टिक कार्मिकों की बदलेगी कुर्सी

एक पद पर तीन साल से टिक कार्मिकों की बदलेगी कुर्सी
एसीएस ने जारी किए आदेश
जो कार्मिक तीन साल से एक ही काम कर रहे हैं बदला जाएगा उनका काम
जयपुर।
शिक्षा विभाग में एक ही कई सालों से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारी और कार्मिकों की कुर्सी अब बदली जाने वाली है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक विभाग के ऐसे कार्मिक और अधिकारी पिछले तीन साल से एक ही काम कर रहे हैं उनकी सीट बदली जाएगी।
गोयल की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि ऐसे सभी पदस्थापित अधिकारी और कार्मिक जिनको एक ही सीट पर बैठे हुए यानी एक ही प्रकार का कार्य करते हुए तीन साल से अधिक हो गए हैं, उनकी सीट तत्काल बदली जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि जिस अधिकारी या कार्मिक का उस स्थान पर पदस्थापना किया जा रहा है, उसने कम से कम पिछले तीन साल तक उस सीट यानीउस प्रकार का काम नहीं किया हो। उन्होंने अपने निर्देशों में यह भी कहा कि अभी विभाग में तबादलों पर रोक लगी हुई है ऐसे में किसी भी कार्मिक या अधिकारी का तबादला नहीं किया जाना है। बल्कि उनका वर्तमान कार्यालय में ही केवल सीट में परिवर्तन किया जाना है। शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में यह कार्यवाही ३० अप्रेल तक पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि विभाग में पिछले काफी समय से यह देखने में आ रहा था कि विभाग के निदेशालय, अधीनस्थ बोर्ड/ मंडल/ परिषद कार्यालयों, मंडल स्तर पर, जिला और ब्लॉक कार्यालयों में शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड/ प्रशासनिक/संस्थापन/ डीपीसी/ वरिष्ठता/योग्यता अभिवृद्धि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए कई सालों से एक ही पद एक ही व्यक्ति कार्यरत है। ऐसे में पदोन्नति, तबादले, पदस्थापना, एपीओ और अधिशेष समायोजन के बाद उन्हें पदस्थापना तिथि से ही कार्यरत मानकर एक ही पद पर एक सेवा काल को छोटा दर्शाया जाता है। जबकि व्यवहारिक रूप में एक ही व्यक्ति कई वर्षों से एक ही सीट यानी प्रकार का काम सम्पादित किया जाता है। जिससे प्रकरणों में एक ही गलती बार बार होती है और सेवा रिकॉर्ड आदि के कार्य में किसी भी प्रकार का नवाचार नहीं हो पाता।


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