
राजस्थान में मतदाताओं की संख्या हुई 5 करोड़ 32 लाख से अधिक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने गुरूवार को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक कर मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
गुप्ता ने बताया कि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां संचालित की जाएगी जिसमें मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन, मतदाता सूचियों एवं EPIC की विसंगतियो को दूर करना तथा मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार करना शामिल है।
उन्होने बताया कि प्रदेश की 199 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। (करणपुर विधानसभा में निर्वाचन प्रक्रिया जारी होने के कारण) संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा, दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के दौरान मतदाता पंजीकृत होने के उपरान्त, किसी भाग में 1500 से अधिक मतदाता पंजीकृत ना हो, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मतदान केन्द्रो के पुनर्गठन/सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव संबंधित जिलों से प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य होगा। साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाईन माध्यम यथा वोटर हेल्पलाईन मोबाइल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे। गुप्ता ने बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाइल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Published on:
07 Dec 2023 09:10 pm
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