जिला उपभोक्ता आयोग ने हर्जाना देने के लिए आदेश
जयपुर. क्लब मेंबरशिप के बाद बताई गई सुविधा नहीं देने को जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने सेवादोष माना है। जिला आयोग ने क्लबोन क्रूज इंटनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सदस्यता शुल्क 1.16 लाख रुपए और मानसिक व परिवाद व्यय के तौर पर 50 हजार रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
दुर्गापुरा निवासी रिंकी गोयल व अन्य के पास आकर्षक इनाम के नाम पर कॉल आया। जहां वे क्लब के कार्यालय पहुंचे तो सदस्यता लेने पर आकर्षक लाभ ऑफर किया। बातों में आकर पांच साल की सदस्यता शुल्क के 1.16 लाख रुपए जमा करवा दिए। उन्होंने सदस्यता के तहत क्लब के मेल पर गोवा जाने का कार्यक्रम बताते हुए चार व्यक्तियों के लिए दो कमरे बुक करने को कहा। क्लब की ओर से कमरे व अन्य सुविधाओं के संबंध में मेल आने पर उन्होंने एयर टिकट बुक करवाए। लेकिन वहां उनको कमरे व अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने क्लब को नोटिस देकर जवाब मांगा। क्लब की ओर से जवाब नहीं आने पर आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई करके फैसला दिया। आयोग ने सदस्य शुल्क रसीद एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर माना कि सदस्यता शुल्क के नाम पर भारी राशि लेने के बाद भी तय शर्तों की पालना नहीं की गई। आयोग ने इसे सेवादोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग ने क्लब को सदस्यता शुल्क राशि 1.16 लाख रुपए, मानसिक संताप के 35 हजार रुपए और परिवाद व्यय के 15 हजार रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।