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मंडी प्रांगण के बाहर वन उत्पादों पर नहीं लगेगा कृषि मंडी शुल्क

40 साल पुरानी व्यवस्था हुई समाप्त.वन उत्पादों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को मिली राहत

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Jun 16, 2021

मंडी प्रांगण के बाहर वन उत्पादों पर नहीं लगेगा कृषि मंडी शुल्क

मंडी प्रांगण के बाहर वन उत्पादों पर नहीं लगेगा कृषि मंडी शुल्क



जयपुर, 16 जून। कृषि उपज मंडी समिति परिसर के बाहर तेंदू पत्ता, काष्ठ और अकाष्ठ सहित सभी वन उत्पादों पर कृषि मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क अब नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए वन विभाग और कृषि विभाग से वार्ता के बाद निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद राज्य में पिछले 30 से 40 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा ने बताया कि वन विभाग की ओर से तेंदू पत्ता, काष्ठ और अकाष्ठ वन उपजों के व्यापार से जुड़ व्यापारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के मंडी परिसर के बाहर इन उत्पादों को कृषि मंडी/ शुल्क कृषक कल्याण फीस की वसूली से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से कृषि विभाग को प्रस्ताव भिजवाया गया था। दोनों विभागों द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय के बाद राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 17 में दिनांक 14 सितम्बर 2020 से संशोधन के बाद राज्य के मंडी प्रांगण के बाहर विज्ञप्त कृषि जिंसों तथा उत्पादों की खरीद पर कृषि मंडी शुल्क या कृषक कल्याण फीस नहीं वसूली जाएगी। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन आनंद मोहन ने बताया कि इससे वन उत्पादों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों को राहत मिलेगी।