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सिंगल यूज प्लास्टिक के नाम पर मनमानी,पैकेजिंग प्लास्टिक भी  जब्त

राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की आड़ में सरकारी एजेंसियां व्यापारियों और आमजन को परेशान कर रही है। इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद शामिल है, जिसमें सेल्फ केरिंग फीचर नहीं है। पैकेजिंग में उपयोग होने वाले इस प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद अफसर राज्य के कई शहरों में जबरन कार्रवाई कर रहे हैं।

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राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की आड़ में सरकारी एजेंसियां व्यापारियों और आमजन को परेशान कर रही है। इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद शामिल है, जिसमें सेल्फ केरिंग फीचर नहीं है। पैकेजिंग में उपयोग होने वाले इस प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद अफसर राज्य के कई शहरों में जबरन कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर के कई इलाकोंए अजमेर,किशनगढ़,अलवर,सवाईमाधोपुर, बूंदी,पाली सहित अन्य छोटे.बड़े शहरों में व्यापारियों से इस तरह के पैकेजिंग उत्पाद को न केवल जब्त किया जा रहा हैए बल्कि भारी पेनल्टी भी वसूल रहे हैं।

अफसर कर्मचारी बिना जानकारी कर रहे कार्रवाई
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डलए जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय कार्रवाई कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को जानकारी ही नहीं है कि किस तरह के प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध है और किसे छूट। कई जगह मनमानी भी की जा रही है।

पैकेजिंग प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है और प्रतिबंधित कैरीबैग की श्रेणी तय है। इसके बाद भी कई शहरों में प्लास्टिक पैकेजिंग को भी जब्त कर रहे हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माता इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ओ ण्पी माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष, प्लास्टिक मैन्यूफ्रेक्चरर्स एसोसिएशन

इन पर है रोक

ईयर बड्सए गुब्बारों के लिए प्लास्टिक पैकिंग फिल्मए सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली फिल्मए प्लास्टिक के झंडेए कैंडी स्टिकए आइसक्रीम स्टिकए सजावट में काम आने वाले थर्माकोलए डिस्पोजेबल कटलरी ;प्लास्टिक कोटेड कटोरीए ट्रेए प्लेटए कपए चम्मचए स्ट्रॉ व अन्यद्धए मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन मोटाई से कम वाले पीवीसी बैनरए कैरीबैग सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं।

पैकेजिंग आइटम पर कार्रवाई को लेकर अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि स्थानीय प्रशासन या निकाय स्तर पर जब्ती हो रही है तो उन तक मैसेज पहुंचा देंगे कि फिलहाल कार्रवाई नहीं हो।

बी प्रवीण, सदस्य सचिवए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में अध्यादेश के जरिए प्लास्टिक कैरीबैग को पूर्ण प्रतिबंधित कर रखा। इसमें साफ अंकित है कि प्लास्टिक कैरीबैग की परिभाषा केंद्र सरकार के अधिनियम 1999 के अनुरूप ही होगी।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999 में लागू अधिनियम में अंकित है कि कैरीबैग का अर्थ है ऐसा प्लास्टिक बैगए जिसमें स्वयं ले जाने की विशेषता होती है। यानीए उस कैरीबैग में एक या अधिक सामान रखकर ले जाया जा सके।

इस तरह इसमें पैकेजिंग प्लास्टिक शामिल नहीं है। प्लास्टिक तो है लेकिन उसका उपयोग केवल पैकेजिंग में ही होता हैए किसी सामान को ले जाने के लिए नहीं।