
सड़क की चौड़ाई 100 फुट तो ही मिलेगा बेकरी और आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस
राज्य सरकार ने शुक्रवार को होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, कैंटीन, बेकरी, आइसक्रीम पार्लर और मिठाई की दुकान आदि के लिए तकनीकी मापदण्ड जारी कर दिए। नए मापदंडों में इन कार्यों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को कठिन किया गया है। सरकार की ओर से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जारी तकनीकी मापदंड के तहत मास्टर प्लान में जिस भूखंड का व्यवसायिक उपयोग है उन्ही में इन कामों के लाइसेंस दिए जा सकेंगे। बड़े शहरों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 100 फुट और अन्य शहरों में 60 फीट जरूरी होगी। जिन सड़कों पर इस तरह की गतिविधियों का तेजी से बढ़ रही हैं वहां की परिस्थितियों को देखते हुए निकाय क्षेत्रीय विकास योजना बनाएंगे। इसमें पार्किंग, जन सुविधाएं व अन्य मूलभूत सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इसके बाद ही व्यावसायिक गतिविधियों का लाइसेंस दिया जा सकेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस देने का मतलब व्यवसायिक उपयोग परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
हर साल रिन्यू होगा लाइसेंस
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर साल फीस लेकर लाइसेंस रिन्यू किया जा सकेगा। साफ किया गया है कि ऐसी गतिविधियों में पार्किंग जरूरी होगी। पार्किंग कमी होने पर एक लाख रुपए की राशि बतौर शुल्क देनी होगी।
इसलिए पड़ी जरूरत
सरकार को यह तकनीकी मापदंड इसलिए जारी करने पड़े क्योंकि शहर की छोटी—छोटी सड़कों पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। छोटी सड़कों पर इस तरह की गतिविधियां चलने की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। इससे निजात पाने के लिए यह तकनीकी मापदंड जारी किए गए हैं।
Published on:
21 May 2022 01:28 pm
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