वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। सरकार ने अब 30 जून 2006 और उसके बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय किया। वेतन वृद्धि को पेंशन के लिए पारिश्रमिक के रूप में माना जाएगा, लेकिन ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन व उपार्जित अवकाश के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका लाभ 1 जुलाई, 2006 से 10 अप्रेल, 2023 तक काल्पनिक होगा और नकद लाभ 11 अप्रेल, 2023 से दिया जाएगा।
मकान किराया भत्ते का भी मिलेगा लाभ
120 दिन तक अवकाश के मामले में कर्मचारियों को एचआरए मिलेगा जो मातृत्व अवकाश के मामले में 180 दिन तक होगा। टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग व मानसिक रोगियों के मामले में 240 दिन तक अवकाश लेने वालों को भी एचआरए का लाभ मिल सकेगा। प्रतिनियुक्ति व अस्थाई तबादला वाले कर्मचारियों को भी एचआरए मिल सकेगा।