राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि '19 अगस्त, 2024 को प्रदेश की समस्त महिलाओं/ बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।’