
जयपुर. सरकारी जमीन पर जितना कब्जा, अब उतने का पट्टा मिलेगा। चुनाव नजदीक आते ही सरकार ने पोटली खोल दी है। इसके तहत सरकारी जमीन बसी कॉलोनियों में भूखंडधारी जितनी भी जमीन पर काबिज है, अब उसका नियमन हो जाएगा। नियमन दर भी केवल आवासीय आरक्षित दर या आवासीय डीएलसी दर दोनों में से जो कम दर होगी, उसकी 25 प्रतिशत दर तय की गई है। जबकि, अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम तीन सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल तक का ही पट्टा देने की बाध्यता थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे निकायों में 2500 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं, जिनमें लोग पट्टा चाह रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में यह छूट प्रभावी होगी।
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यह छूट वास्तव में जनहित में दी गई है या फिर किसी विशेष मामले में उपकृत करने के लिए। मौजूदा स्थितियों में सामान्य जन के लिए तीन सौ वर्गमीटर का भूखंड ही उससे की जरूरत से ज्यादा है। ऐसे में चिन्हित भूखंडारियों के लिए यह छूट कितनी जायज है।
Published on:
18 Jun 2023 02:52 pm
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