
जयपुर. जिले की अधीनस्थ अदालत ने गोपालगढ़ प्रकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अदालत आने से स्थायी रूप से छूट नहीं दी है। कोर्ट ने स्थायी हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
जिला न्यायालय क्षेत्र के एडीजे-4 न्यायालय ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिससे सीएम को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाए। सीएम भजनलाल की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा था कि प्रार्थी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अक्सर राजकार्य से उन्हें जयपुर से बाहर जाना होता है। राजकार्य से विदेश भी जाना होता है। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार करके स्थायी हाजिरी माफी प्रदान की जाए।
Updated on:
08 Nov 2024 11:55 am
Published on:
08 Nov 2024 11:46 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
