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राजस्थान पार्ट टाइम कांट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 : सीएम गहलोत ने दी मंजूरी, मानदेय कर्मियों को मिलेगा 2-3 लाख रुपए का पैकेज

Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules : राजस्थान के पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इसी क्रम में उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok gehlot) ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

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Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules

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Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules : राजस्थान के पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इसी क्रम में उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok gehlot) ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा। प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाएंगे।

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कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.75 लाख एवं 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 3 लाख रुपए का परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर (समयावधि कुछ भी होते हुए) 3 लाख रुपए की राशि दिया जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत मानदेय कर्मियों जैसे- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को उचित संरक्षण एवं आर्थिक सहयोग की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 बनाए जाने की घोषणा की थी।