
जयपुर. राजस्थान सहकारी सेवा के अधिकारी बजरंग लाल झारोटिया को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की है, जिसमें झारोटिया को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। झारोटिया को एसीबी ने वर्ष 2006 में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय वह दी उदयपुर सैन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक था। इस मामले में विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर ने 22 मार्च 2023 को आदेश दिया। आदेश में बजरंग लाल झारोटिया को दोषी मानते चार वर्ष के साधारण कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी। इस आदेश पर 29 मई को झारोटिया को निलम्बित किया गया था।
राज्य सरकार ने झारोटिया को राज्य सेवा से पदच्युत का निर्णय लेकर नियमानुसार राय के लिए प्रकरण राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजा था। आयोग ने 17 नवम्बर को सहमति प्रकट की। इसके बाद सरकार ने उसके बर्खास्तगी के आदेश जारी किए।
Published on:
25 Jan 2024 09:30 pm
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