
कोरोना से जयपुर के कोचिंग संस्थानों को होगा 100 करोड़ का नुकसान
-सरकार ने दिए 30 मार्च तक बंद रखने के आदेश
-कोचिंग ले रहे छात्र घरों को लौटे
जयपुर। राज्य सरकार ( Stae Government ) के कोचिंग संस्थानों को 30 मार्च तक ( Till 30 March ) बंद करने के आदेश ( Order to close coaching Institutes ) के चलते जयपुर में संचालित कोचिंग संस्थानों ( Jaipur Coaching Institute ) को सौ करोड़ रुपए के नुकसान ( To lose 100 Crores ) होने का अंदेशा है। ( Jaipur News ) ऑल राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के संयोजक अनीश कुमार ने शनिवार को बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए सभी कोचिग संस्थानों में पूर्णत: अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते छात्र अपने घर लौट गए हैं।
-कोचिंग, हॉस्टल, लाइब्रेरी, पीजी एवं विज्ञापन कारोबार प्रभाावित
सरकारी आदेश के चलते कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल, लाइब्रेरी, पीजी एवं विज्ञापन संबंधी व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 की शुरुआत से लेकर अब तक किसी न किसी तरीके से जयपुर के कोङ्क्षचग व्यवसाय अस्थिर होते रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पटरी पर आ रहे कोचिंग व्यवसाय को एक महीने तक बंद रखने से सौ करोड़ रुपए का नुकसान होगा, अगर यह पाबंदी आगे बढ़ाई जाती है तो नुकसान भी उतना ही बढ़ जाएगा।
-मकान मालिकों से एक माह का किराया छोडऩे का आग्रह
कोचिंग बंद होने से कई संस्थान तो पूर्णत: बरबाद हो जाएंगे। उन्होंने मकान मालिकों से एक महीने का किराया छोडऩे का अनुरोध करते हुए बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने की तैयारी की जा रही है।
-सख्ती से हो निर्देशों की पालना : एसीएस
राज्य में कोरोना वायरस के सक्रंमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान (विद्यालय, महाविद्यालय ,मदरसे आदि ) कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आगामी 30 मार्च तक बदं रहेंगें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण को 'पेनडेमिक' घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विद्यालयों में चल रही बोर्ड परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों में चल रही वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएंगी। मेडिकल ,फार्मेसी ,नर्सिंग कॉलेज तथा जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, उन संस्थाओं की ओर से कोरोना वायरस से रोकथाम के संबंध मे केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाए। मेडिकल ,फार्मेसी, नर्सिंग, कॉलेजों पर उक्त रोक लागू नहीं होगी।
Published on:
15 Mar 2020 01:07 am
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