मामले को लेकर चाकसू विधायक सोलंकी ने बताया कि वह मुंडावर के हुलमाना खुर्द निवासी किसी भी सेवानिवृत्त पीटीआई मोहर सिंह को नहीं जानते है और न ही उन्हें 35 लाख रुपए का कोई बैंक चेक दिया था। यह था मामला हुलमाना खुर्द निवासी सेवानिवृत्त पीटीआई मोहर सिंह ने बहरोड़ एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन में चाकसू विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के खिलाफ 35 लाख रुपए का बैंक चेक अनादरण का मामला दर्ज कराया था।
मोहर सिंह ने वर्ष 2015 में विधायक सोलंकी से बानसूर में प्लॉट खरीद करने के लिए सम्पर्क किया था। लेकिन, विधायक ने प्लॉट नहीं दिलाया ओर सेवानिवृत्त पीटीआई से 35 लाख रुपए ले लिए थे। जिसकी एवज में विधायक ने एक 35 लाख रुपए का बैंक चेक मोहर सिंह को दिया था,जोकि बैंक से बाउंस हो गया था। जिसमे एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए चाकसू विधायक को एक साल के साधारण कारावास के साथ ही 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं विधायक ने भी नवंबर माह में कोर्ट में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करीब 27 लाख रुपए अमानत के रूप में जमा करवाए थे।