एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ ने बुधवार पीलीबंगा के 6 साल पुराने रोडवेज बस जलाने के मामले में पांच जनों को पांच-पांच साल कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।
हनुमानगढ़. एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ ने बुधवार को पीलीबंगा के 6 साल पुराने रोडवेज बस जलाने के मामले में पांच जनों को पांच-पांच साल कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।
मामले के अनुसार, आरोपितों ने गोवंश हत्या की अफवाह पर वर्ष 2009 में पीलीबंगा में रोडवेज बस जला दी थी। मामले की पैरवीसहायक लोक अभियोजक सुमन झोरड़़ ने की।