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हाईकोर्ट से झटका : अब मंत्री धारीवाल का आदेश, टाइम बाउण्ड लागू करें जोनल प्लान

जोनल प्लान को लेकर 12 अक्टूबर को होगी अहम बैठक

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हाईकोर्ट से झटका : अब मंत्री धारीवाल का आदेश, टाइम बाउण्ड लागू करें जोनल प्लान

हाईकोर्ट से झटका : अब मंत्री धारीवाल का आदेश, टाइम बाउण्ड लागू करें जोनल प्लान

जयपुर। जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से जोनल प्लान बनाए बिना पट्टे जारी करने पर रोक लगाने के बाद सरकार पसोपेश है। इस मामले में शुक्रवार को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। धारीवाल ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट के जो आदेश हैं, उस आधार पर निकायों को स्पष्टीकरण जारी किया जाए। इसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर पूरी तहर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें यह साफ हो कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कौनसे काम हो सकते हैं और किन कामों पर हाईकोर्ट की रोक है।
धारीवाल ने जोनल प्लान को लेकर लागू कानून को लेकर दिए निर्देश के मामले में विधिक राय लेने के लिए कहा। बैठक में अफसरों ने कहा कि मास्टर प्लान, सरकार की ओर से समय-समय पर जारी परिपत्र और संबंधित नगर नियोजक की राय के आधार पर नियमन किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे नियमन भी कोर्ट आदेश के तहत ही होंगे।

यह है स्थिति
प्रदेश में अभी 48 जोनल प्लान का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया है, जिन पर आपत्ति-सुझाव आ रहे हैं। इनकी आपत्तियों का तय समय सीमा में निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा 64 जोनल प्लान के ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। इन पर काम तेज कर करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढाई जाएगी