
दिवराला सती प्रकरण:एक फरार आरोपी का सरेंडर, जमानत पर रिहा
जयपुर
बचाव पक्ष ने कहा खारिज करो अभियोजन की अर्जी-
अभियोजन की अतिरिक्त सबूत पेश करने की अर्जी का बुधवार को बचाव पक्ष ने जवाब पेश कर दिया। एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह नरुका की ओर से पेश जवाब में कहा है कि ट्रायल के दौरान अभियोजन के सबूतों के साथ ही अतिरिक्त सबूत पेश नहीं करने की अर्जी भी पेश हुई थी और यह सभी रिकार्ड पर मौजूद हैं। इसके बाद आरोपियों ने अर्जी पेश कर उन्हीं सबूतों को स्वीकार किया था और इन्हीं पर आरोपियों के बयान लिए गए थे। इसलिए बिना कोई कारण बताए बिना गवाहों का पुन: परीक्षण करवाने की अभियोजन की अर्जी को खारिज की जाए। मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
यह है मामला-
-22 सितंबर,1988 को सती महिमा मंडन के आरोप में 45 आरोपियों के खिलाफ सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 5 का उल्लंघन का मामला दर्ज
-9 नवंबर,2004 -
25 आरोपी बरी,बरी होने वालों में गोकुल सिंह, पंकज कुमार, मोहन चंद, भवानी सिंह, बजरंग सिंह, प्रकाश सिंह, राजेन्द्र सिंह, भंवर सिंह, दलजीत सिंह, जयसिंह, भूपेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, बीरबल, भगवत सिंह, सागरमल, लक्ष्मण सिंह, गजेन्द्र सिंह, अजय सिंह, भगवान सहाय, राज वीरेन्द्र सिंह, मदन सिंह, नरेन्द्र कुमार, रतन सिंह, हिमांशु व ओमप्रकाश ।
-पांच आरोपी फरार-
आरोपी लक्ष्मण सिंह के बुधवार को सरेंडर करने के बाद अब कालू सिंह, सम्पत सिंह, संग्राम सिंह, ऋषिकांत, व रतन सिंह को फरार हैं और सभी के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हैं।
-छह की हो चुकी है मौत-
तेज सिंह, कालूराम, रामेश्वर, शिवसिंह, सुनील कुमार व जूथाराम
-32 हो चुके हैं बरी-
अक्टूबर,1996 में एडीजे कोर्ट नीम का थाना से रुप कंवर की हत्या व आत्महत्या को प्रेरित करने के मामले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।
8 आरोपियों की सुनवाई पूरी-
श्रवण सिंह, महेन्द्र सिंह, निहाल सिंह, जितेन्द्र सिंह, उदय सिंह, नारायण सिंह, भंवर सिंह व दशरथ सिंह के खिलाफ सती निवारण अधिनियम के तहत 1988 में सती महिमा मंडन करने के आरोप में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंतिम फैसला आने से पहले अभियोजन ने अतिरिक्त सबूत पेश करने की अर्जी दायर की थी। बुधवार को बचाव पक्ष ने जवाब में इस अर्जी को खारिज करने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
Published on:
11 Sept 2019 05:32 pm
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