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31 दिसंबर से पहले कर लें ये 5 काम, नहीं तो 2024 में होगा बड़ा नुकसान

31st December Deadline: वर्ष 2023 खत्म होने में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। कैलेंडर ईयर 2023 का आखिरी महीना होने के कारण फाइनेंस से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है।

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New Year 2024 Guidelines: वर्ष 2023 खत्म होने में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। कैलेंडर ईयर 2023 का आखिरी महीना होने के कारण फाइनेंस से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। इनमें स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम, बैंक लॉकर एग्रीमेंट और फाइनेंस से जुड़े कई दूसरे काम शामिल हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं करने पर आपको नए साल 2024 में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए समय रहते इन कार्यों को निपटा लें।

म्यूचुअल फंड नॉमिनी
जिन लोगों ने अपने डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड्स के फोलियो में अपना नॉमिनी अब तक नामित नहीं किया है, वे 31 दिसंबर तक अपने डीमैट खाते से नॉमिनी को जोड़ लें। ऐसा नहीं करने पर डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और निवेशक शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे।

बिलेटेड आइटीआर
जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वे लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड आइटीआर फाइल कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से कम आय पर पेनाल्टी 1,000 रुपए और 5 लाख से अधिक आय पर पेनाल्टी 5,000 रुपए है।
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स्पेशल एफडी
आइडीबीआइ बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम अमृत महोत्सव में 31 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं। इसमें 444 दिन की एफडी पर सालाना 7.25% तक ब्याज मिल रहा है। इंडियन बैंक के इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 डेज एफडी में 7.05% ब्याज दर है। एसबीआइ अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 को खत्म हो रही है। 400 दिन की इस एफडी पर अधिकतम 7.60% ब्याज मिल रहा है।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट
रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट को सिलसिलेवार तरीके से निपटाने के लिए 31 दिसंबर, 2023 आखिरी तारीख है। अगर आपने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले एक अपडेटेड बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट कर दिया है तो भी एक बार फिर से अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने और जमा करने की जरूरत हो सकती है।
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इनएक्टिव यूपीआइ होगा बंद
एनपीसीआइ ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसी पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआइ आइडी और नंबरों को बंद करने के लिए कहा है जो एक साल से ज्यादा टाइम से एक्टिव नहीं हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, 31 दिसंबर तक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को यह काम पूरा करना होगा।