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अब 42 नगर निकायों में बजी चुनाव की रणभेरी

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। 1520 वार्डों के 2310 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 75 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सदस्य पद के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 27 नवंबर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा एक दिसंबर प्रात: 10:30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर अपराह्व 3 बजे तक वापस ले सकते हैं।
चार दिसंबर को मिलेंगे चुनाव चिह्न
उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। 11 दिसंबर को प्रात: 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर (रविवार) प्रात: 9 बजे से होगी।
अध्यक्ष के लिए 14 को लोक सूचना
मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर अपराह्व 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को अपराह्व 3.00 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को प्रात: 10 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा।
करीब 13 लाख मतदाता करेंगे वोट
मेहरा ने बताया कि 42 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई 2020 को किया जा चुका है। इन निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय कुल 12 लाख 75 हजार 999 मतदाता हैं, जिनमें से 663984 पुरुष, 611992 महिला और 23 अन्य मतदाता हैं।
14000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव
चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन निर्वाचनों को संपादित कराने के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 14000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए कार्मिकों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा।


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