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जरूरी सूचना- मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं तो 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिख कर दे सकते हैं आप अपना वोट

निर्वाचन विभाग ने दी बड़ी सहूलियत

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जयपुर।
अगर आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक कार्ड) नहीं है तो भी आप मतदान केन्द्र पर जाकर आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं। क्योंकि एपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं के लिए बड़ी सहूलियत दे दी है। मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखा कर मतदान कर सकता है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा—निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
गुप्ता ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों,विधायकों,एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।