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ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर मिलेगी जमीन

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार 50 प्रतिशत दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी। उस इलाके की आरक्षित दर की पचास प्रतिशत पर यह जमीन दी जाएगी। पहले 500 स्टेशन लगाने वालों को यह छूट दी जाएगी। नगरीय विकास विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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जयपुर

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Umesh Sharma

Sep 28, 2021

ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर मिलेगी जमीन

ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर मिलेगी जमीन

जयपुर।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार 50 प्रतिशत दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी। उस इलाके की आरक्षित दर की पचास प्रतिशत पर यह जमीन दी जाएगी। पहले 500 स्टेशन लगाने वालों को यह छूट दी जाएगी। नगरीय विकास विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी-2019 और राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी-2019 जारी की थी। इसमें अक्षय उर्जा आधारित वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटन का यूडीएच ने प्रावधान किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि अक्षय उर्जा लि. की ओर से संबंधित शहरी निकाय के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। संबंधित नगरीय निकाय, विकास न्यास, प्राधिकरण और आवासन मंडल इन प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। जहां प्रकरणों पर निर्णय किया जाएगा।

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