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Rajasthan News : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक हड़ताल पर लगा दिया बैन

गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से आदेश जारी, छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित किया

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फोटो- AI

Emergency Services in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने आपातकालीन सेवाओं में हड़ताल से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर आपातकालीन सेवा 108, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस तथा 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर्स सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हुए आगामी छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है।

आदेश जारी

राजस्थान सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया।

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इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवा सहित 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्ष सेवा एवं कॉल सेंटर्स, जिनका संचालन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा रहा है, उनके समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को आगामी छह माह के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। इस समयावधि में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है।

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