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50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के sale documents पर गहलोत की ये बड़ी राहत

Gehlot's big relief मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2 प्रतिशत की रियायत की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

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जयपुर

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Rahul Singh

Jan 01, 2022

ashok gehlot

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2 प्रतिशत की रियायत की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम 30 जून, 2021 तक यह रियायत प्रदान की थी। आमजन को मिल रही राहत को देखते हुए इसे पहले 30 सितम्बर, 2021 तक तथा इसके बाद 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाया गया था। 50 लाख रूपए मूल्य तक के फ्लैट्स के पंजीयन के लिए प्राप्त दस्तावेजों का औसत विगत तीन वर्षों में 4.21 प्रतिदिन तथा राजस्व आय का औसत 10.40 लाख रूपए प्रतिदिन रहा है। वर्ष 2021-22 में 24 फरवरी, 2021 को रियायत की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 10 माह की अवधि में 50 लाख रूपए तक के फ्लैट के दस्तावेजों का प्रतिदिन का औसत 54 तथा प्रतिदिन का राजस्व औसत 82.43 लाख रूपए है, जो दस्तावेजों की संख्या के मामले में 13 गुना एवं राजस्व के मामले में 8 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष के बजट में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर दी गई इस रियायत से आमजन को काफी राहत मिली है और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।

एमनेस्टी योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री गहलोत ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकाया प्रकरणों में स्टांप ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में रियायत के लिए विशेष राहत (एमनेस्टी) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी। गहलोत के इस निर्णय से लंबित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण संभव होगा और आमजन को इनमें स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज एवं शास्ति में छूट से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट के लिये विशेष राहत योजना जारी की थी, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2021 तक थी। इस अवधि में 5040 प्रकरणों का निस्तारण कर ब्याज एवं शास्ति में 60.46 करोड़ रूपए की छूट प्रदान की गई थी।

व्यापारियों को राहत देने के लिए एमनेस्टी स्कीम अब 31 जनवरी तक

मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में आरजीएसटी एक्ट-2017 लागू होने पर कतिपय अधिनियम समाहित हो जाने के कारण बकाया रही मांगों के संबंध में व्यापारियों को राहत दिए जाने के लिए लागू की गई एमनेस्टी योजना-2021 की समयावधि 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है।