10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानून बनाकर भूली सरकार: राजस्थान में 90 लाख लोगों की तीन माह से पेंशन अटकी, 15 लाख पर तलवार

Rajasthan News: सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले 90 लाख से अधिक वृद्ध, महिला और विशेष योग्यजनों की 3 माह से पेंशन अटकी हुई है

less than 1 minute read
Google source verification
Gopalak Yojana Rajasthan

Rajasthan Social Pension: सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले 90 लाख से अधिक वृद्ध, महिला और विशेष योग्यजनों की 3 माह से पेंशन अटकी हुई है, वहीं करीब 15 लाख पेंशनरों का सत्यापन नहीं होने से उनके भविष्य पर तलवार लटकी है। पेंशन भुगतान, पात्रता, रजिस्ट्रेशन व सत्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम आय की गारंटी कानून के अंतर्गत नियम बनने हैं, लेकिन 6 माह से इनका इंतजार है।


उधर, जानकारी में आया है कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ एक अप्रेल से लागू होगा। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि सरकार अभी तक फरवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया नहीं मान रही और दिसंबर-जनवरी की पेंशन अभी दी नहीं है। कुछ लोगों को तो नवंबर की पेंशन ही अभी नहीं मिली है।


अब तक 84 प्रतिशत का सत्यापन

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों की संख्या करीब 90 लाख है, जिनमें से 84 प्रतिशत के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी।


नियमों में इनके लिए होगा प्रावधान
- पेंशन के लिए पात्रता
- डीम्ड या स्वत: अनुमोदन की प्रक्रिया
- रजिस्ट्रेशन, सत्यापन एवं मंजूरी की प्रक्रिया
- पेंशन भुगतान की प्रक्रिया
- पेंशनर के जीवित होने के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया


मंत्री बोले

विधानसभा आचार संहिता के कारण पेंशन के भुगतान में देरी हुई। देरी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से हो रही है। 31 मार्च तक सभी पेंशनरों का सत्यापन हो जाएगा।

- अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री


मांग सकेंगे ब्याज, जा सकेंगे कोर्ट

न्यूनतम आय की गारंटी अधिनियम के प्रस्तावित नियमों में पेंशन प्रक्रिया व दिन का उल्लेख होगा। नियम बनने पर पेंशनर को कोर्ट जाने और देरी के लिए ब्याज मांगने का हक होगा।
- निखिल डे, सामाजिक कार्यकर्ता


बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग