
Gungun Gupta Viral Video: प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद से इन दिनों एक नाम गुनगुन गुप्ता काफी चर्चा में है। दरअसल सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम स्टार गुनगुन गुप्ता जैसी दिखने वाली एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि, इस वीडियो को लेकर गुनगुन गुप्ता की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक्स, इंस्टाग्राम समेत कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वायरल वीडियो मौजूद हैं, जिसे देखा जा रहा है।
राजस्थान में भी इस वीडियो को लेकर लोगों की तरह-तरह की प्रतिकिया सामने आई है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। उन्हें इसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। अलवर निवासी नेहा ने कहा कि इंटरनेट पर एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और कम समय में ही पीड़ित का बहुत नुकसान कर देती है। गलती किसी से भी हो सकती है। पर आप इसे डिलीट करके किसी की जिंदगी खराब होने से बचा सकते है।
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जयपुर निवासी सोशल मीडिया एक्सपर्ट नमन गुप्ता ने कहा कि किसी को भी किसी के अंतरंग क्षण सार्वजनिक या वायरल करने से बचना चाहिए। यह गैर कानूनी है। नमन ने कहा कि हर दिन सोशल मीडिया पर लाखों वीडियोज और तस्वीरें सोशल अपलोड होते हैं, इसलिए हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इनसे सौ फीसदी निपटना मुश्किल है। लेकिन रिपोर्ट होने पर उसे जल्द से जल्द हटाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखा जाता है कि रिपोर्ट करने पर भी कंपनियां वीडियोज को प्राथमिकता से नहीं हटाती। लोगों को भी ऐसे वीडियोज को अधिक से अधिक रिपोर्ट करना चाहिए।
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क्या कहता है कानून
आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या वायरल करना अपराध है। ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के कारण पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार या उससे अधिक बार में 5 वर्ष की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 67 ए के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला/लड़की का नग्न फोटो या वीडियो प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे पहली बार में 5 वर्ष की जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा दी जा सकती हैं। वही दूसरी बार या उससे अधिक बार के अपराध पर 7 साल की जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा तक दी जा सकती है।
Published on:
08 Nov 2023 02:58 pm
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