
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Rajcomp Info services ltd) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. में (Video wall) वीडियो वॉल (Purchase) खरीद में (irregularity) अनियमितता होने की (complaint) शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर (DG ACB) डीजी एसीबी सहित राजकॉम्प के अधिकारियों से (Four weeks) चार सप्ताह में (reply) जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बैंच ने यह अंतरिम आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर दिए।
एडवोकेट पी.सी.भंडारी ने कोर्ट को बताया कि राजकॉम्प ने 2016 और 2017 में करीब 100 करोड रुपए की लागत से 300 वीडियो वॉल की खरीद की थी। यह खरीद दो अलग—अलग कंपनियों से अलग—अलग दरों पर की गई और देरी से सप्लाई करने पर ढाई करोड की पैनल्टी माफ करके कंपनियों को अनुचित लाभ दिया गया। तीन साल की गारंटी होने के बावजूद करोडों रुपयों मेटेनेंस के नाम पर कंपनियों को दिए गए। याचिका में आरोप है कि विभाग ने 18 ऐसे स्थान पर भी वीडियो वॉल लगा दीं जहां ना बिजली कनेक्शन थे और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। सीएजी की रिपोर्ट में भी इन शिकायत की पुष्टि हुई है। याचिकाकर्ता संस्था ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दी थी,लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संस्था ने मामले में एसीबी को जांच के आदेश देने की गुहार की है। कोर्ट ने डीजी एसीबी सहित राजकॉम्प के पूर्व तकनीकी निदेशक उदयशंकर,संयुक्त निदेशक विजय प्रकाश,उप—निदेशक वेद प्रकाश,वित्त अधिकारी कौशल सुरेश गुप्ता सहित आठ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
Published on:
09 Jul 2020 06:46 pm
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