
कोर्ट मास्टर और गेस्ट हाऊस मैनेजर को भी मिले सीनियर मुंसरिम जितनी सैलरी
कोर्ट मास्टर और गेस्ट हाऊस मैनेजर को भी मिले सीनियर मुंसरिम जितनी सैलरी
हाईकोर्ट के कुछ कर्मचारियों के लिए बुधवार खुशखबर लेकर आया जब एक याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट गेस्ट हाऊस मैनेजर, कोर्ट मास्टर और सहायक लेखाधिकारियों को डीजे कोर्ट में तैनात सीनियर मुंसरिम के समान वेतन देने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की यह आदेश गौतम कुमार व अन्य की याचिका पर दिए।
यह कहा गया याचिका में
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने मई 2013 में नोटिफिकेशन जारी कर हाईकोर्ट स्टाफ सर्विस नियमों में संशोधन कर हाईकोर्ट कर्मचारियों का वेतन निचली अदालत के समान कैडर के कर्मचारी से कम नहीं रखने का प्रावधान किया था।
11 जनवरी को भी दिया था आदेश
वहीं, हाईकोर्ट ने पिछली 11 जनवरी को हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन सीनियर मुंसरिम के समान करने के आदेश दिए थे। ऐसे में समान कैडर के याचिकाकर्ताओं का वेतन भी सीनियर मुंसरिम के समान किया जाए। कोर्ट ने पूर्व में दिए आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं को वेतन देने और आदेश की पालना चार सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं।
Published on:
29 Aug 2019 01:04 am
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