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स्कूलों को भामाशाह कैसे दें दान, जिले के 312 स्कूलों ने 80 जी और 281 स्कूलों ने पेन कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया

— सरकार पिछले एक साल से भी अधिक समय से सभी स्कूलों को 80 जी का प्रमाण पत्र ओर पेन कार्ड बनवाने के लेने के लिए कर रही है पाबंद

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जयपुर

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MOHIT SHARMA

Apr 18, 2018

education news

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जयपुर। भामाशाह स्कूलों में दान दें तो आखिर कैसे। उन्हें आय में छूट दिलाने के लिए स्कूलों के पास प्रमाण पत्र ही नहीं है। भामाशाहों को आयकर में छूट के लिए स्कूलों के पास 80 जी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा विभाग और संस्था प्रधानों की लापरवाही से अभी तक जयपुर जिले के 312 स्कूलों ने तो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ही नहीं किया है। इतना ही नहीं संस्था प्रधानों ने स्कूल मैनेजमेंट डवलपमेंट कमेटी के लिए पेन कार्ड का भी आवेदन नहीं किया है। ऐसे जयपुर जिले के 281 स्कूल हैं, जिन्होंने पेन कार्ड के लिए भी अभी तक आवेदन नहीं किया है। जबकि सरकार पिछले एक साल से भी अधिक समय से सभी स्कूलों को 80 जी का प्रमाण पत्र ओर पेन कार्ड बनवाने के लेने के लिए पाबंद कर रही है।

अब तीन दिन का दिया समय
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा रतन सिंह यादव ने जिले के स्कूलों के संस्था प्रधानों को पेन कार्ड आवेदन के लिए तीन दिन का समय दिया है। संस्था प्रधान को पेन कार्ड के लिए आवेदन कर उसे शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा। साथ ही अभी तक पेन कार्ड के लिए आवेदन क्यों नहीं किया इसकी भी टिप्पणी प्रस्तुत करनी होगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर या पेन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करने पर संस्था प्रधान व संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

अधिकारी ये दे रहे तर्क
प्रदेश के 13 हजार 686 स्कूल 80 जी प्रमाण पत्र की दौड़ में हैं। अधिकारियों का कहना है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद भी स्कूलों के विकास के लिए सभी स्कूलों को आयकर विभाग से 80 जी का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस प्रमाण पत्र को लेने के लिए विभागीय प्रक्रिया लंबी है, जिससे समय अधिक लग रहा है।

ये है हकीकत
80 जी प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले विद्यालय में स्कूल डवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, लेकिन वह भी अभी तक कई स्कूलों में नहीं बनी है। उसके बाद पेन कार्ड होना चाहिए, तभी वह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

एप्लाई डेट से ही मिलेगी छूट
जानकारी के अनुसार आयकर विभाग में 80 जी प्रमाण पत्र के लिए आयुक्त छूट को एप्लाई करने पर उसी तिथि से छूट का लाभ मिलेगा।