
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो मालिक को हो सकती जेल
जयपुर। अगर आपने अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने दिया तो आपको सजा हो सकती है। दरअसल 18 साल से कम उम्र के किशोर-किशोरी बाइक, स्कूटी या कार चलाते हुए पाए जाते हैं तो वाहन मालिक या उनके संरक्षक को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। हालांकि राजस्थान में इस कानून की सख्ती से पालना नहीं हो रही है, जबकि राजधानी में ही कई नाबालिग वाहन चलाते हुए मिल जाएंगे। नाबालिग के वाहन चलाने की वजह से हादसे का डर बना रहता है।
सख्ती से कम होंगे सड़क हादसे
जानकारों का कहना है कि इस तरह के नियम की सख्ती से पालना होने पर सड़क हादसों में कमी आ सकती है। स्वेज फार्म में रहने वाले सुधीर कुमार का कहना है कि 18 साल से पहले बच्चों को गाड़ी देना अपराध करना है। पुलिस से ज्यादा यह जिम्मेदारी अभिभावकों की है। इस तरह की सख्ती जयपुर में होती है तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं।
एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
केन्द्र सरकार की ओर से मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 में नाबालिग के वाहन चलाने पर संरक्षक या वाहन के मालिक को सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द हो सकता है।
इनका कहना है
अभिभावक अपनी जिम्मेदारी समझें और नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं दें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लक्ष्मणदास स्वामी डीसीपी (ट्रैफिक)
Published on:
04 Jan 2024 10:06 pm
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