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Jaipur: ज्वार के खेत के बीच हो रही थी गांजे की अवैध खेती, 22 बीघा जमीन से जब्त किए 3570 पौधे, आरोपी गिरफ्तार

Illegal Cultivation Of Ganja: पुलिस ने मौके से कुल 3570 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी को इस अवैध खेती में किसने सहयोग दिया और इसमें कौन-कौन शामिल है।

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आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Jaipur News: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर पुलिस ने थाना क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती का बड़ा मामला पकड़ा है। पुलिस ने खेत से गांजे के 3570 पौधे जब्त किए हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत खेत मालिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (नॉर्थ) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर निवासी खेत मालिक खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी खुर्शीद अहमद ने स्वयं के 22 बीघा खेत में ज्वार की फसल के बीच गांजे के पौधे बड़ी संख्या में उगाए हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर तस्दीक की तो ज्वार की फसल के बीच में गांजे के सैकड़ों पौधे लगे हुए मिले।

पुलिस ने मौके से कुल 3570 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी को इस अवैध खेती में किसने सहयोग दिया और इसमें कौन-कौन शामिल है।

जानें कौन उगा सकता है गांजा

भारत में गांजे (Cannabis) की खेती को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत गांजा एक प्रतिबंधित पदार्थ है और इसकी खेती, बिक्री, या इस्तेमाल गैरकानूनी है जब तक कि सरकार द्वारा अप्रूवल न दी जाए। औषधीय या औद्योगिक उपयोग (जैसे हेम्प फाइबर) के लिए कुछ राज्य जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में सरकार की अनुमति से सीमित गांजा खेती की छूट है लेकिन इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस के गांजे की खेती गंभीर अपराध है, जिसकी सजा 10 से 20 साल तक की कैद और जुर्माने के रूप में हो सकती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो सरकारी अनुमति या लाइसेंस के बिना गांजे के पौधे उगाता है, NDPS एक्ट के तहत अपराधी माना जाता है।