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वीसीआर विवादों के निस्तारण के लिए बनाई तीन समितियां

वीसीआर की शिकायतों (VCR complaints) पर कार्रवाई और सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण (Settlement of VCR disputes) के लिए तीनों डिस्कॉम्स के लिए तीन समितियों का गठन (Constitution committees) किया है। सिविल लाइबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समितियों में अपील की जा सकेेगी। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने बताया कि वीसीआर की शिकायतों पर कार्रवाई और सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है।

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वीसीआर विवादों के निस्तारण के लिए बनाई तीन समितियां

वीसीआर विवादों के निस्तारण के लिए बनाई तीन समितियां

वीसीआर विवादों के निस्तारण के लिए बनाई तीन समितियां
— तीनों डिस्कॉम के लिए तीन समितियों का गठन
— सिविल लाइबिलिटी का 10 प्रतिशत जमा करवाकर समिति में कर सकेंगे अपील
— 30 दिन के करना होगा प्रकरण का निस्तारण

जयपुर। वीसीआर की शिकायतों (VCR complaints) पर कार्रवाई और सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण (Settlement of VCR disputes) के लिए तीनों डिस्कॉम्स के लिए तीन समितियों का गठन किया है। सिविल लाइबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समितियों में अपील की जा सकेेगी।
ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने बताया कि वीसीआर की शिकायतों पर कार्रवाई और सतर्कता जांच प्रकरणों के निस्तारण के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है। विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ता को दिए गए नोटिस में वर्णित विद्युत चोरी या सिविल लाइबिलिटी की राशि से उपभोक्ता सहमत नहीं होता है और उसके विरूद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे नोटिस जारी होने से 30 दिन के अन्दर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए उनको संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सिविल लाइबिलिटी राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपए, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ जमा करवानी होगी।

30 दिन के करना होगा प्रकरण का निस्तारण
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता की ओर से राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में आवेदन करने के सात दिन में सहायक अभियन्ता पूर्ण प्रकरण को संबंधित समिति में भेजना सुनिश्चित करेंगे। समिति की ओर से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर उस प्रकरण का निस्तारण करना आवश्यक होगा।

ये बनाई राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समितियां
1. वृत स्तरीय राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में 5 लाख रूपए तक सिविल लाइबिलिटी के प्रकरणों की सुनवाई होगी।
2. संभाग स्तरीय राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में सिविल लाइबिलिटी के 5 लाख रूपए से अधिक और 20 लाख रूपए तक के प्रकरणों की सुनवाई होगी।
3. निगम स्तरीय राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में सिविल लाइबिलिटी के 20 लाख रूपये से अधिक राशि के प्रकरणों की सुनवाई होगी।