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शहर के विवाह स्थलों को अब चुकाना होगा शुल्क

शहर (jaipur) के सभी विवाह स्थलों (Marriage garden) को अब शुल्क (fees) चुकाना होगा। नगर निगम शहर के विवाह स्थलों (Marriage garden) से पंजीयन शुल्क (Registration fee) वसूली के लिए सोमवार (monday) से अभियान शुरू करेगा। अगर अभियान के दौरान पंजीयन शुल्क नहीं चुकाया तो विवाह स्थलों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम ने 589 विवाह स्थल पंजीकृत कर रखे हैं, लेकिन 91 विवाह स्थलों को छोड़ किसी ने भी लाइसेंस (license) नवीनीकरण नहीं करवाए हैं।

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शहर के विवाह स्थलों को अब चुकाना होगा शुल्क

शहर के विवाह स्थलों को अब चुकाना होगा शुल्क

शहर के विवाह स्थलों को अब चुकाना होगा शुल्क

- नगर निगम कल से चलाएगा अभियान
- विवाह स्थलों से वसूल करेंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क
- रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

जयपुर। शहर (jaipur) के सभी विवाह स्थलों (Marriage garden) को अब शुल्क (fees) चुकाना होगा। नगर निगम शहर के विवाह स्थलों (Marriage garden) से पंजीयन शुल्क (Registration fee) वसूली के लिए सोमवार (monday) से अभियान शुरू करेगा। अगर अभियान के दौरान पंजीयन शुल्क नहीं चुकाया तो विवाह स्थलों पर कार्रवाई होगी। नगर निगम ने 589 विवाह स्थल पंजीकृत कर रखे हैं, लेकिन 91 विवाह स्थलों को छोड़ किसी ने भी लाइसेंस (license) नवीनीकरण नहीं करवाए हैं। एेसे में नगर निगम को इस साल सिर्फ करीब 44 लाख रुपए की ही आय हुई है, जबकि पिछले साल 4.41 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

नगर निगम ने पिछले दिनों शहर में एक सर्वे कर 4 हजार 259 विवाह स्थल चिह्नित किए हैं, जहां शादी-ब्याह हो रहे हैं। हालांकि नगर निगम ने 589 विवाह स्थल पंजीकृत कर रखे हैं, इनमें भी सिर्फ 91 विवाह स्थलों को ही लाइसेंस जारी कर रखे हैं। बाकि विवाह स्थल बिना पंजीयन यानी बिना लाइसेंस ही संचालित हो रहे हैं। इससे निगम को जुलाई माह तक तक सिर्फ 44.11 करोड़ रुपए की ही आय हुई है। अब निगम प्रशासन शहर में अभियान चलाकर विवाह स्थल संचालकों से लाइसेंस शुल्क वसूल करेगा और लाइसेंस नवीनीकरण करेगा। अभियान के दौरान अगर किसी ने लाइसेंस शुल्क जमा कराकर लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया तो विवाह स्थल पर कार्रवाई होगी। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में विवाह स्थल लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के रूप में 4.41 करोड़ रुपए वसूल किए थे।

20 रुपए प्रति वर्गगज चुकाना होगा शुल्क
नगर निगम विवाह स्थलों के लाइसेंस व नवीनीकरण शुल्क 20 रुपए प्रति वर्गगज ही लेगा। निगम ने दो साल पहले जुलाई 2017 में विवाह स्थलों के लाइसेंस शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति वर्गगज किए थे। जयपुर विवाह स्थल समिति शुल्क बढ़ाने के विरोध और पैनल्टी कम करने को लेकर सरकार के पास चली गई थी, लेकिन सरकार ने विवाह स्थल समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया। एेसे में विवाह स्थल संचालकों को लाइसेंस शुल्क 20 रुपए प्रति वर्गगज हर साल चुकाना होगा।

सिर्फ 19 विवाह स्थलों ने ले रखी फायर एनओसी
शहर में विवाह स्थलों में फायर सुरक्षा भी भगवान भरोसे हैं। विवाह स्थलों में फायर सुरक्षा को लेकर कोई जागरूक नहीं हैं। नगर निगम ने शहर में सिर्फ 19 विवाह स्थलों को ही फायर एनओसी दे रखी है। यानी शहर के 19 विवाह स्थलों में ही आग की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के इंतजाम है, बाकि विवाह स्थलों में आग की घटनाओं से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। विवाह स्थलों में फायर सुरक्षा को लेकर आमजन भी जागरूक नहीं हैं।