
नल कनेक्शन के लिए प्लंबर रजिस्ट्रेशन में नया पेंच
- फर्म रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता ने डाला असमंजस में
- अब रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म तलाश रहे हैं प्लंबर
जयपुर। जलदाय विभाग ने प्रदेश भर में रजिस्टर्ड प्लंबर के जरिए ही पेयजल कनेक्शन करवाना अनिवार्य कर दिया, लेकिन प्लंबर्स के सामने अपना रजिस्ट्रेशन कराने में नया पेंच फंस गया है, जिसकी पूर्ति करना आम प्लम्बर ले लिए संभव नहीं है। जलदाय विभाग प्लंबर का व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन (Plumber registration) नहीं करके फर्म के माध्यम से आवेदन करने पर ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ऐसे में फर्म रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता ने प्लम्बर को असमंजस में डाल दिया है। यही कारण है कि अब तक गिने-चुने ही रजिस्ट्रेशन हुए है, इनमें भी अधिकतर फर्म वालों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है।
प्रदेश भर में सभी तरह के नल कनेक्शन रजिस्टर्ड प्लंबर के जरिए ही होंगे। इसके लिए जलदाय विभाग ने प्लंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रारूप जारी कर रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। विभाग प्लंबर का व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन नहीं करके फर्म के माध्यम से आवेदन करने पर ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ऐसे में प्लंबर रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म तलाशते फिर रहे है। अगर फर्म मिल भी रही है तो उसे फर्म संचालक के अनुसार काम करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए ये भी जरूरी
जलदाय विभाग की ओर से जारी प्रारूप में रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी नंबर, बैंक का वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पेन नंबर समेत कई जानकारियां मांगी है। विभाग ने प्लंबर रजिस्ट्रेशन के लिए 10 हजार की धरोहर राशि और 1 हजार रुपए पंजीयन शुल्क तय किया है।
Published on:
08 Sept 2020 06:57 pm
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