
जयपुर। Rajasthan Assembly Election 2023 : राजधानी में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष करवाने के लिए जयपुर कमिनरेट पुलिस एक के बाद एक कदम उठा रही है। फ्लैग मार्च, गश्त, नाकाबंदी बढ़ाने के साथ पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद करीब 4000 लोगों को पाबंद करवाया है। जबकि दहशत फैलाने वाले 20 बदमाशों को तीन माह के लिए जिला बदर करवाया है। पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक बदमाशों को सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा में (जिला बदर) भेजा है, वहां पर बदमाश स्थानीय पुलिस को रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सबसे अधिक धारा 151 के तहत लोगों को पाबंद करवाया गया है। जयपुर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिला पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद धारा 107/116 में 1003, धारा 151 में 1019, धारा 109 में 131, धारा 110 में 104 और 60 पुलिस एक्ट में 1807 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के निर्देश पर स्थानीय पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में अद्र्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस ऐसे लोगों को भी चिह्नित कर रही है, जिन्होंने पिछले चुनावों में गड़बड़ी की या फिर माहौल बिगाडऩे का प्रयास किया।
सिराजुद्दीन व कन्हैयालाल राज-पासा एक्ट में गिरफ्तार
कमिश्नरेट में गलता गेट व कोतवाली थाना पुलिस ने दो हिस्ट्रीशटर को राज-पासा एक्ट में निरूद्ध करवाया है। डीसीपी राशि डूडी डोगरा ने बताया कि जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने प्रसंज्ञान लेते हुए राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत आरोपी सिराजुद्दीन व आरोपी कन्हैयालाल को एक साल के लिए निरूद्ध किया है। उन्होंने बताया कि पाडामंडी स्थित गुलजार कॉलोनी निवासी आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ बादल के खिलाफ गलता गेट थाने में हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, अवैध हथियार, मारपीट, धमकाने व सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास और साम्प्रदायिक घटनाओं में लोगों को उकसाने जैसे 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कोतवाली क्षेत्र में देव कॉलोनी निवासी आरोपी कन्हैयालाल गुर्जर के खिलाफ झगड़ा, मारपीट, हत्या, जानलेवा हमला सहित अन्य अन्य आपराधिक प्रकरण कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, माणक चौक, मालवीय नगर, मुहाना, अलवर व अजमेर में 14 प्रकरण दर्ज है। वर्ष 2005 में आरोपी कन्हैयालाल के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी।
जिला कलक्टर ने इनको भी किया राज-पासा में निरूद्ध
जिला कलक्टर ने अम्बाबाडी (विधाधर नगर) निवासी जितेन्द्र धारीवाल, मॉडल टाऊन (मालवीय नगर) निवासी मनीष सैनी और आदर्श नगर निवासी आनन्द शांडिल्य को राज-पासा में एक वर्ष के लिए निरूद्ध किया है। आरोपियों को एक वर्ष के लिए जेल भेजा जाएगा। जिला कलक्टर ने कहा कि अंतिम निर्णय एडवाईजरी बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।
Published on:
20 Oct 2023 10:28 am
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