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जयपुर . जयपुर विद्युत वितरण निगम (#Jvvnl) की ओर से घरेलू व अघरेलू श्रेणी के लिए चल रही एमनेस्टी योजना को कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू कर दिया है। इसके अलावा योजना की अवधि को भी ३१ दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
निगम के प्रबन्ध निदेशक आर जी गुप्ता के अनुसार योजना घरेलू व अघरेलू श्रेणी के एक अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि में कनेक्शन कट चुके उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई थी। अब कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए भी इसे लागू किया गया है। योजना उन उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी होगी, जिन्होंने तीन साल में एेसी योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। पुन: कनेक्शन जुड़वाने के लिए उपभोक्ता को मूल बकाया राशि और पुन: कनेक्शन शुल्क एकमुश्त जमा कराना होगा।
बकाया जमा कराने पर छूट अब ३१ दिसम्बर तक
जिन उपभोक्ताओं के प्रकरण किसी न्यायालय या उपभोक्ता मंच में लम्बित हैं, उनको योजना का लाभ लेने के लिए मूल राशि जमा कराने के साथ प्रकरण को न्यायालय से वापस लेने की अण्डरटेकिंग भी देनी होगी। बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
Published on:
22 Oct 2017 05:25 pm
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